जयपुर। सड़क दुर्घटनाओं में घटिया हेलमेट के प्रयोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया गया है। अब सस्ता हेलमेट पहनना महंगा पड़ेगा। बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो अब 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा। इतना ही नहीं बेचने वालों को दो लाख रुपए भरना पड़ेगा।

बेचने वालों को 5 लाख का जुर्माना और 6 माह की जेल
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया है। मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और बेचने वाले पहली बार 2 लाख रुपए तो दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान हैं। अगर कोई घटिया हेलमेट पहनकर बाइक की सवारी करेगा तो उसे बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा।

ठेले व फुटपाथ पर नहीं बेच सकेंगे हेलमेट
पहले घटिया हेलमेट पहनने पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। अब निरीक्षक, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसे थड़ी-ठेलों और फुटपाथ पर नहीं बेचा जा सकेंगा। बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह का कहना है कि नए कानून के तहत घटिया हेलमेट पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

हेलमेट का वजन 1200 ग्राम से अधिक नहीं
नए नियमों के अनुसार, हेलमेट निर्माता कंपनियां सब स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगी। अब उनको एक्चुअल स्टैंडर्ड के हेलमेट का ही निर्माण करना होगा। दूसरी ओर, हेलमेट निर्माता कंपनियों को लाइट वेट वाले हेलमेट का निर्माण करना होगा, जिसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। एयर वेंटीलेटर होना अनिवार्य हैं।