जयपुर। केंद्र सरकारी नई सेना भर्ती अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) का देशभर में विरोध किया जा रहा है। इस विरोध की आंच राजस्थान में भी पहुंची गई है। विरोध प्रदर्शन का असर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। अग्निपथ योजना के विरोध लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुये अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में भी धारा-144 लगा दी गई है। इसे 19 जून को शाम 6 बजे प्रभावी कर दिया गया है। यह आगामी 18 अगस्त को आधी रात तक लागू रहेगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, आगामी 2 महीनों तक बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धौलपुर में भी सात दिन के लिये धारा-144 लागू की गई है। कोटा में पहले से ही धारा-144 प्रभावी है।

कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के शुरू करने के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा जगह जगह हाईवे जाम कर पत्थरबाजी व आगजनी की घटनाएं की। जिससे जिले में अशांति फैली और लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ा। जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है साथ ही युवाओं को भी संदेश दिया कि कहीं भी आप आगजनी व पत्थरबाजी की घटना ना करें। शांति पूर्वक विरोध करें। अगर कोई असामाजिक तत्व वांछित लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सभा, रैली और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी सभा, रैली और जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी जरुरी होगा। यह अनुमति एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी से लेनी होगी। विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर यह नियम लागू नहीं होगा।

सोशल मीडिया पर भी प्र​तिबंध
आदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने और उसे आगे बढ़ाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

जयपुर, धौलपुर के बाद अलवर में 18 जुलाई तक लगाई धारा 144
अग्निपथ योजना के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जयपुर, कोटा, धौलपुर के बाद अलवर में भी धारा 144 लगा दी है। इन जिलों में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धौलपुर में भी सात दिन के लिये धारा-144 लागू की गई है। कोटा में पहले से ही धारा-144 प्रभावी है। अलवर में आज से धारा 144 प्रभावी हो गई गई। अलवर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। अलवर अग्निपथ योजना के मामले में अलवर जिला कलेक्टर ने 18 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगाई धारा 144 लगा दी है।