जयपुर। राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दिया है। सितंबर महीने में कई छूट मिलने जा रही है। गहलोत सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स में अधिकांश केंद्र की बातों को ही रखा है। सरकार ने सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ मास्‍क, थर्मल स्‍कैनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर को जरूरी करार दिया है। वहीं, राज्‍य में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 1 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, लेकिन इनमें 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के दौरान 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

क्‍या रहेगा बंद और क्‍या खुलेगा
राज्‍य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल कॉलेज अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्‍कूल जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के हिसाब से राज्‍य में 20 सितंबर तक अंतिम संस्‍कार में शामिल होने वालों लोगों की संख्‍या 20 तक ही सीमित रहेगी, लेकिन 21 सितंबर बाद 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी। 7 सितंबर से जयपुर में मेट्रो का संचालन का होगा। हालांकि ये चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। इस हेतु आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। 21 सितम्बर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्‍थल ( मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे) 7 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन छह फीट की दूरी और मास्‍क जरूरी होगा।

ऐसा करने पर होगा जुर्माना
सार्वजनिक स्‍थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह ढकना, सार्वजनिक और कार्य स्‍थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। शर्तों में किसी का भी उल्लंघन अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माने के साथ दंडनीय प्रावधान किया गया है। विवाह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। किसी भी वाहन में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी। कार्य स्‍थलों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग के अलावा जांच और स्‍वच्‍छता के साथ बार बार सेनेटाइजेशन करना जरूरी होगा। जबकि अरोग्‍य सेतू ऐप होना भी जरूरी है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुराने रोगों से पीड़ित व्‍यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं के अन्तर्राजीय एवं राज्‍य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित रखना जरूरी है। अगर किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहना है, तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।