कोटा,30 मई – विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने गांजा तस्करी के आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 27 अप्रैल 2019 को कैथून थाना कोटा ग्रामीण ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे समेत डिटेन कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोनू कुमार पुत्र नरेंद्र मीणा निवासी राधा माधव इंडस्ट्री के पास खेड़ा रसूलपुर चौराहा थाना कैथून का निवासी होना बताया।

उसकी तलाशी ली तो अभियुक्त के कब्जे से 10 किलो 74 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर ज़ब्त किया।पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात मोनू कुमार के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तथा अभियुक्त मांगीलाल के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 9 गवाह लेखबद करवाए गए और कुल 53 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त मोनू कुमार को दोषी करार कर 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया। जबकि अभियुक्त मांगीलाल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।