जयपुर। राजस्थान में 30 जून को अनलॉक 1 समाप्त हो रहा है और सरकार अनलॉक 2 के लिए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा, प्रदेश में धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखा गया है। इस छूट के बाहर सिर्फ वही धार्मिक स्थल आएंगे, जहां लॉकडाउन के पहले प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आते थे। वहीं, अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल और जिम पर प्रतिबंध
नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाए। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थियेटर्स, बार (होटल,रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है के अलावा), ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। शहर व नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बड़े धार्मिक स्थान, जहां लॉकडाउन से पहले की अवधि में रोजाना आने वाले दर्शनार्थिंयों की औसत संख्या 50 से ज्यादा थी, ये सभी बंद रहेंगे।

शादी और अंतिम संस्कार में इतने लोग ही होंगे शामिल
विवाह कार्यक्रम को सशर्त अनुमति दी गई है। शादी की सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा। यह भारी जुर्माने के सााथ दंडनीय रहेगा। इसी तरह, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा तथा 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन
सभी सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह, सार्वनजिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेगा। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकने पर बैन रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल की उम्र से कम वर्ष के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है।