जयपुर। राजस्थान के कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश के जोधपुर जिले में डॉक्टर्स पर भी कोरोना संक्रमण का कहर टूटने लगा है। जोधपुर के अस्पतालों के रिकॉर्ड अनुसार अब तक 150 सीनियर और रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। जोधपुर सर्वाधिक संक्रमित शहरों में शुमार है। यहां कोरोना के बढ़ते केस के बाद फिर से पूरे जोधपुर कमिश्नरेट में धारा-144 लगाई जा चुकी है।

5 दिन में 37 डॉक्टर पॉजिटिव
पिछले 5 दिनों में सनसिटी जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के ही 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 150 डॉक्टर्स के साथ ही 250 चिकित्साकर्मियों को भी कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में 250 नर्सेज, लैब टेक्नीशियन के साथ अन्य अस्पताल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

कई बड़े डॉक्टर हो रहे संक्रमित
जोधपुर के अस्पतालों में पहले सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर से संवाद कर मरीजों का इलाज करते थे। लेकिन, अब सीनियर डॉक्टर कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों की जांच करने लगे हैं। इसके चलते कई बड़े डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल, अस्पतालों में डॉक्टर मल्टीपल मरीजों के संपर्क में आते हैं। लिहाजा डॉक्टर हेवी लोड वायरस की चपेट में आ जाते हैं। हेवी लोड वायरस के चलते बुखार कई दिनों तक नहीं उतरता है।

18,242 मरीज जयपुर में मिल चुके हैं
प्रदेश में अगस्त तक 21 जिलों में एक हजार पार रोगी थे। अब 27 जिले ऐसे हो चुके हैं, जिनमें एक हजार से अधिक रोगी हो चुके हैं। अब केवल छह जिले ही बचे हैं, जिनमें रोगियों की संख्या एक हजार से कम हैं। ये जिले हनुमानगढ़ (693), प्रतापगढ़ (731), करौली (777), सवाईमाधोपुर (799) और दौसा (846) हैं। जयपुर में सर्वाधिक पाॅजिटिव 18242 हो चुके हैं। जोधपुर में 17623 हैं।

राजस्थान पंचायत चुनावों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी वोट डाल सकेंगे
ग्राम पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आनन्दी ने बताया कि पंचायती राज संस्था के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18-सी के तहत जो व्यक्ति निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है वह मतदान करने का हकदार होगा। जिले में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हैं।