भरतपुर, 23 अप्रैल। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। उन्हांेने बताया कि महंगाई राहत शिविरों की सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं और इन शिविरों में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी सेवा प्रदाता कम्पनी की सेवाऐं भी ली जायेंगी। उन्होंने बताया कि सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन होने तक किसी न किसी स्थान पर शिविर लगाये जायेंगे ऐसी स्थिति में शिविरों में अनावश्यक रूप से भीड एकत्रित नहीं करें। जिन योजनाओं में जनआधार अथवा अन्य पहचान की आवश्यकता नहीं है उनमें कोई भी परिवार का व्यक्ति पहुॅचकर पंजीयन करा सकता है।

क्यों जरूरी है महंगाई राहत कैंप

राज्य मंत्री ने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

कैम्पों में प्रत्येक जरूरतमंद के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

डॉ. गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। इसके लिए भरतपुर  जिले की 400 ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र में 286 वार्डों में महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इसी प्रकार जिले शहरी क्षेत्रों 41 और ग्रामीण क्षेत्रों में 29 स्थाई महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन से पहले आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।

सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में लगेंगे मंहगाई राहत कैम्प

जिला प्रशासन द्वारा जिले में 70 स्थाई महंगाई राहत कैम्प राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ तथा प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 400 ग्राम पंचायतों एवं 286 वार्डों में कैलेण्डर के अनुसार 2 दिवसीय कैम्पों का आयोजन होगा। इन कैम्पों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए पर्याप्त काउंटर लगाए जाएंगे।

इन दस योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

  1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर

2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली

3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली

4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को

प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट

5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को

25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार

6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर

7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि

8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए

9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए

10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर

कैंप का समय और स्थान

कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उमींदहंपतंींजबंउचण्तंरंेजींदण्हवअण्पद  पर भी ले सकते हैं इसके अलावा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 05644-220320 अथवा प्रभारी के मो. न. 8094748238 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कैंप सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक आयोजित होंगे।

शिविरों में योजनाओं के अनुरूप दस्तावेज साथ ले जाने होंगे

पत्रकार वार्ता में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि शिविरों में सभी पात्र व्यक्तियों को पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना में पात्र परिवारों को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के लिये शिविर में गैस कनेक्शन नम्बर व एजेन्सी का नाम, 100 यूनिट प्रतिमाह घरेलू उपभोक्ताओं एवं 2000 यूनिट कृषि बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये बिल साथ ले जाना होगा जिस पर के नम्बर अंकित हो जबकि मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकिट योजना में प्रतिमाह राशन किट प्राप्त करने के लिये जन आधार नम्बर , नरेगा योजना में 100 दिवस से अधिक 25 दिवस अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करने के लिये जॉबकार्ड नम्बर , इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना , सामाजिक सुरक्षा पंेशन योजना , मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन के लिये जन आधार नम्बर साथ ले जाना होगा।

REPORTER- ASHISH VERMA