गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। अगले दिन 24 मार्च को राहुल के सांसदी चली गयी थी।

जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा, राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस मामले के अलावा उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले भी दर्ज किये गये हैं। एक वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी स्थिति में सज़ा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस मामले में सज़ा न्यायसंगत और उचित है। राहुल गांधी उन आधारों पर सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।