सचिन पायलट समर्थक और कांग्रेस प्रत्याशी व चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला बुधवार को बहरोड़ एसीजेएम-3 जज निखिल सिंह ने सुनाया।

जानकारी के मुताबिक मामला 8 साल पुराना है। उस समय सोलंकी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त पीटीआई से प्लाट दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपये नकद ले लिए।
बाद में प्लॉट न मिल पाने के कारण उन्होंने 35 लाख रुपये का चेक दे दिया। यह चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने केस दर्ज कराया था। एडवोकेट भूपेन्द्र कुमार प्रजापत ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र (अलवर) के हुलमाना खुर्द गांव निवासी मोहर सिंह यादव (70) और वेद प्रकाश सोलंकी के बीच अच्छी जान-पहचान थी।

वेद प्रकाश सोलंकी ने पीटीआई को बताया था कि वह उसे बानसूर में अच्छी लोकेशन पर सस्ती दर पर प्लॉट दिला देगा। इसके लिए उन्होंने उन्हें कई जगह जमीन दिखाई। दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर डील फाइनल हुई। 20 जून 2015 को मोहर सिंह ने प्लॉट के लिए सोलंकी को 35 लाख रुपये दिए। काफी समय तक प्लॉट न मिलने पर मोहर सिंह ने पैसे वापस करने को कहा। इस पर सोलंकी ने 10 सितंबर 2015 को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक दिया।
चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने सोलंकी से पैसे वापस मांगे। जब पैसे वापस नहीं आए तो पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2015 को केस दर्ज कराया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया।