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Bhilwara-Minor-Girl-Gangrape all three accused arrested.

बूंदी. पूर्व राज परिवार बूंदी की सपंत्ति से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह एवं अन्य जनों को जमानती वारंट से तलब करने के आदेश दिया है। साथ ही सीजीएम के शेष आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय ने यथावत रखा है।

अधिवक्ता प्रकाशचंद भंडारी ने बताया कि दिल्ली निवासी अविनाश चांदना की शिकायत पर कोतवाली थाने में भंवर जितेंद्र सिंह, श्रीनाथ सिंह हाडा व विजेंद्र सिंह के विरूद् व मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में न्यायालय में एफआर पेश की थी,जिस पर अनिवाश चांदना ने प्रोटेस्ट किया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने इस मामले में अलग-अलग धारा में प्रसंज्ञान लेते हुए 18 नवंबर 2021 को भंवर जितेंद्र सिंह, श्रीनाथ सिंह हाड़ा व विजेंद्र सिंह को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस पर सीजीएम के आदेश के खिलाफ भंवर जितेंद्र सिंह एवं अन्य ने जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने सीजीएम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया।