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Rajasthan: From Pak Hindu families will land at a discount of up to 50 percent.

पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को राजस्थान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर, जोधपुर और अजमेर समेत 31 जिलों में अब पाक से आए सभी हिंदू परिवारों को 100 वर्गमीटर तक के भूखंड 50 प्रतिशत तक की रियायती दरों पर आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने पहली बार इनके लिए जमीन आवंटन की नीति बनाकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पाक से आया हिंदू परिवार 2 साल या अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहा है तो वह रियायती भूखंड का पाने हकदार होगा। इसके लिए उसके पास संबंधित जिले के जिला कलेक्टर का भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र व निवास का एक दस्तावेज आवश्यक होगा। सबसे खास बात यह है कि इन परिवारों के लिए 15 से 20 दिन में नगरीय निकायों द्वारा भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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File-Image: पाक से आए हिंदू परिवारों को 50% तक की छूट पर प्लॉट देगी राजस्थान सरकार.

आवंटन के एक साल में राशि जमा नहीं कराई तो भूखंड हो जाएगा रद्द

नियमों के अनुसार, आवंटन के एक साल तक यदि आवंटी ने नगरीय निकाय में राशि जमा नहीं कराई तो भूखंड स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री राजे के अनुमोदन के बाद पाक विस्थापितों के लिए शहरी आवास नीति जारी की है। इसमें प्राधिकरण क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी वाले शहर शामिल किए गए हैं। प्रदेश में 3 प्राधिकरण, 31 शहरों में हाउसिंग बोर्ड और 15 में यूआईटी है। कई शहरों में हाउसिंग बोर्ड व यूआईटी साथ भी हैं। नीति में प्रावधान किया है कि पाक विस्थापित के राशनकार्ड या अन्य दस्तावेज में दर्शाए मुखिया के नाम ही भूखंड का आवंटन किया जाएगा। लेकिन किसी भी परिवार के पुत्र या पुत्री बालिग है तो उनको भिन्न परिवार का सदस्य मानकर भूखंड आवंटित किए जा सकेंगे।

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पाक विस्थापित परिवार को अधिकतम 100 वर्ग मी. तक का मिलेगा भूखंड

राजस्थान में रह रहे पाक विस्थापित परिवार को सामान्यतया 90 वर्गमीटर तक का आवास आवंटन का प्रावधान किया है, हालांकि भूखंड की अधिकतम सीमा 100 वर्गमीटर रखी है। 60 वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की 25 फीसदी रहेगी। 61 से 90 वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की 50 फीसदी रहेगी। भूखंड के आवंटन की लीज आवंटन की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से कब्जा देने की तिथि से हर साल ली जाएगी। इसके अलावा अगर एक साथ आठ वर्ष की लीज जमा कराने पर लीज रेंट से मुक्त कर दिया जाएगा। राजे सरकार के इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में रह रहे पाक विस्थापित हिंदू परिवारों में खुशी का माहौल है।