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मुख्यमंत्री जन आवास योजना
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मुख्यमंत्री जन आवास योजना

प्रदेश में किराए के घरों में रहे गरीब व मध्यम आय वर्गीय परिवारों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने 2015 में एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। राजस्थान सरकार की इस योजना में निम्न (EWS/LIG) व मध्यम आय वर्गीय (MIG) प्रदेशवासियों को अपना खुद का घर बनाने या खरीदने की सुविधा दी गई है और वह भी काफी रियायती दाम पर। प्रदेश में शहरों को  स्मार्ट सिटी बनाने की पहल के तहत यह योजना शुरु की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत साल 2022 तक प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना घर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना की लागत 100 करोड़ रुपए रखा गया है जो बढ़ाया जा सकता है।

क्या है मुख्यमंत्री जन आवास योजना

इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने 5 जनवरी, 2015 को किया। इस योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले सभी गरीब व मध्यम आय वर्गीय लोगों को घर आवंटित किए जाएंगे। सरकार हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट बिल्डर्स के जरिए हजारों की संख्या में फ्लैट का निर्माण करा रही है ताकि सभी लोगों को स्वयं की छत मिल सके। दो कमरे, एक हॉल, एक ​किचन और लेट-बाथ का यह आशियाना आधुनिक सुविधायुक्त तथा सभी आवश्यक सुविधा रोड़, लाईट, सीवरेज, गार्डन सहित होगा।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना का उद्देश्य

इस योजना के जरिये राज्य के उन सभी लोगो के लिए घर बनाए जाएंगे जिनके पास रहने को पक्का मकान नहीं हैं। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी आय वित्तीय वर्ष में आय 3 लाख रुपए से कम हैं। इसमें निम्न आय वर्ग व मध्यम आय वर्गीय परिवार शामिल होंगे। योजना में आवेदक के साथ एक महिला का नाम होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभ

  • इस योजना से गरीबों को सस्ते घर मिल जाएंगे।
  • योजना के तहत आवेदकों को 2 BHK फ्लैट दिए जाएंगे
  • उन्हें 1250 रुपए प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे।
  • इस योजना के लिए गरीब परिवार बैंक से ऋण ले सकते हैं।
  • इन योजना के तहत मकानों की रजिस्ट्री केवल 50 और 100 रुपए में की जाएगी।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पात्रता

  • राजस्थान का नागरिक होना जरूरी हैं।
  • पात्र आवेदक के पास स्वयं या परिवार के पास प्रदेश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की संयुक्त आय 3 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। (EWS श्रेणी के लोगो की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम हो। LIG श्रेणी के लोगो की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो।)
  • योग्य आवेदक के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाता होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • वर्तमान आवास का पता व बिजली बिल
  • बैंक खाता व पास बुक
  • आधार कार्ड
  • पेन कार्ड
  • आय का प्रमाण पत्र/सर्टिफिकेट

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