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सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि ऋणी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नोमिनी को राजस्थान फसली ऋणमाफी योजना, 2018 के तहत ऋणमाफी का प्रमाण दिया जाएगा। यदि किसान ने अपना नोमिनी नहीं बनाया था तो उसके परिवार के निकटतम सदस्य को देय माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे 31 मई से किसानों के लिए कर्जमाफी के शिविरों का शुभारंभ करने जा रही है। किलक ने बताया कि प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ-साथ भेड़-बकरी, मवेशी, पशु चराई या अन्य कार्यों से कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसे किसानों की पुष्टि होने पर उस किसान के परिवार के निकटतम सदस्य को ऋणमाफी प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे किसान को फ्रेश ऋण उसके वापिस आने पर ही दिया जाएगा।

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सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंक से फसली ऋण लेने वाले किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिये बैंक स्तर पर युद्ध स्तर पर सूचियां तैयार की जा रही हैं और उन सूचियों के डेटा का वेलिडेशन पूर्ण होते ही उनके लिये कैम्प लगाकर प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा।

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रजिस्ट्रार, सहकारिता राजन विशाल ने बताया कि किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार वितरित किये जाने ऋणमाफी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की ऋण माफी की राशि कम आ रही है ऎसे किसानों के प्रकरणों का परीक्षण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा और कमेटी द्वारा देय ऋणमाफी राशि की पुष्टि के उपरान्त ऋणमाफी प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में 31 मई को राज्यस्तरीय समारोह आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आगे आयोजित होने वाले शिविरों में किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित करने की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिविरों में किसी भी किसान को परेशानी न हो इसके लिये संबंधित अधिकारियों को शिविर स्थल पर ही उसका समाधान करने के निर्देश दे दिए हैं।

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