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मकर सक्रांति के त्यौहार में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में जयपुर नगरी के सभी बाजार रंग-बिरंगी पतंगों और तरह-तरह के मांझे से सज चुकी हैं। करीब-करीब सभी दुकानों पर पतंगों और मांझों की बिक्री शुरू भी हो गई है। ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नर ने पतंगबाजी के शौकीनों के लिए एक खास निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी न करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। इसके साथ ही शहर में धातु मिश्रित मांझे (चायनीज) का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी।

पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के मांझे से राहगिरों और पक्षियों को होने वाली क्षति और बिजली के तार से छू जाने पर करंट आने जैसी घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों एवं पशु-पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का पालन किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अंतर्गत सभी पुलिस उपायुक्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अपील की जाती है कि जयपुरवासी सुबह 6 से 8 और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी से अपने आपको दूर रखें। साथ ही धातु मिश्रित मांझा न खरीदें और अच्छे शहरवासी होने का कर्तव्य निभाएं। रोक के बावजूद इन निर्धारित घंटों में कोई पतंगबाजी करते हुए या फिर कोई नियम तोड़ता पकड़ा जाता है तो उसपर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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