जयपुर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन फेज-3.0 के तहत केंद्र सरकार ने कई छूट और रियायतें भी दी हैं। इस छूट के बाद 4 मई से राज्य में बंदिशें कम हो जाएंगी। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट जैसी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य सरकार इलाके के हिसाब से कैटेगरी तय कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के दौरान कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट के दायरे तय किये हैं।

लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोनावायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहती हैं तो इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। उस स्थिति में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अधिक कठिन हो जाएगी। अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए।

राजधानी जयपुर सहित 8 जिले रेड जोन में
राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित 8 जिले रेड जोन में हैं। वहीं 19 ऑरेंज और 6 जिले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन में जयपुर और जोधपुर सहित कोटा, अजमेर, भरतपुर नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिला शामिल हैं। ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद शामिल हैं। वहीं ग्रीन जोन बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़ जिला इस श्रेणी में रखे गए हैं।

नई गाइडलाइन में इन पर अभी रहेगी रोक
– ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
– इन चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
– हर जोन में अलग-अलग नियम लागू होंगे।
– स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
– सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी।
– शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। धारा-144 लागू रहेगी।
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में सशर्त शराब और पान मसाला की दुकानें खोलने की छूट।
– बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे।
– जो सर्विस पहले से मिल रही है वह जारी रहेंगी।
– फैक्ट्रियां दुकानें खुल सकेंगी।
– वे सारी छूट मिलेंगी जो नियमानुसार पहले से मिलती रही है।
– ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है।
– बसें 50 फीसदी क्षमता तक सवारियां बिठा सकेंगी।
– बस डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता तक लोग रहेंगे।