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Rajasthan assembly elections 2018: Candidates' expenditure will be strict monitoring.

राजस्थान में दिसंबर माह के पहले सप्ताह के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चों की सख्त मॉनिटरिंग होगी। जयपुर जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने कहा है कि जयपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार सहित विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त मॉनिटिरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस बल सहित फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिस्टिक्स सर्विलांस टीमें, वीडियो सर्विलांस टीमें और अकाउंटिंग टीमों को तैनात किया जाएगा, जो सभी सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा में खर्च व आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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Image: विधानसभा चुनाव 2018 में प्रत्याशियों के खर्चों की होगी सख्त मॉनिटरिंग.

चुनावी खर्च का होगा मूल्यांकन, निर्धारित दरों को आधार बनाया जाएगा

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले एवं विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने संबोधित किया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न खर्चों के मूल्यांकन के लिए दरों के बारे में चर्चा की गई। इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय के लिए डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों को आधार बनाया जाएगा। इसी प्रकार नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन व मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों को अधार बनाया जाएगा। इसके अलावा वाहनों, चाय, नाश्ता, भोजन, झण्डे, बैनर, पोस्टर, कटआउट, टेन्ट का सामान, साउण्ड सिस्टम तथा कार्यालय का किराया आदि पर व्यय के लिए दरे तय की गई हैं।

सोशल मीडिया पर प्रचार के व्यय को प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा

बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया पर एसएमएस, वाट्सएप, वॉयस कॉल मैसेज सहित फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर प्रचार के व्यय को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा। महाजन ने बैठक में विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज, आदर्श आचार संहिता एवं प्रत्याशियों द्वारा व्यय की सीमा के बारे में विस्तार से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। साथ ही उन्हें इस संबंध में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन्स से संबंधित दस्तावेज भी दिए गए हैं।

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बैठक के दौरान ये रहे मौजूद

बैठक में जिला परिषद के सीईओ आलोक रंजन, अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम पुखराज सैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार मालव, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. हरसहाय मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त जिला कलक्टर-चतुर्थ हरि सिंह मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर-दक्षिण धारा सिंह मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर-उत्तर कनिष्क सैनी, डीआईजी-स्टाम्प-प्रथम कैलाश यादव, कोषाधिकारी पवन जैमन, सहायक लेखाधिकारी राजेन्द्र कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।