राजस्थान निर्वाचन विभाग ने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन (ड्राफ्ट पब्लिकेशन) की तैयारी पूरी कर ली है। आज बुधवार 26 दिसंबर को इनका प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है और उनका नाम मतदाता सूची नहीं है। वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे। पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना नाम जांचकर जरूरी संशोधन भी करवा सकेंगे।
26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक मांगी जाएंगी आपत्तियां
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक मांगी जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। 13 जनवरी और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। इस दौरान संबंधित बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। गौरतलब है कि 22 फरवरी तक आवेदन करने वाले मतदाता ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले राज्य के नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।