अगर आपने वोटिंग लिस्ट/मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया है या फिर कोई संशोधन कराना है तो आपको पास एक आखिरी मौका है। अभी मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। इससे पूर्व तक वोटिंग लिस्ट में वोटर अपना जुड़वाने-हटवाने और संशोधन करा सकता है। अब द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी विधानसभाओं में 12 व 19 अगस्त को विशेष अभियान लगाए जाएंगे। यहां सभी मतदान केंद्र पर बीएलओ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान यह उक्त सभी कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर को होना है।
मतदाता सूची में नाम होने पर ही कर सकेंगे वोट
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने कहा कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 12 एवं 19 अगस्त को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर नए नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन करने का काम किया जाएगा। इन तिथियों पर प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे। आम मतदाता 12 एवं 19 अगस्त को संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित होने की पुष्टि कर लें। अगर संशोधन की जरूरत लगे तो अंतिम प्रकाशन से पूर्व वह भी करवा लें। मतदाता सूची चुनाव में काम ली जाएगी।
नाम जुड़वाने के लिए 6, हटाने के लिए 7 नंबर प्रपत्र भरें
मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
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