जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 की गाइड लाइन जारी होने के बाद देर गुरुवार रात अशोक गहलोत सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसमें जानकारी दी गई कई सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य की गाइड लाइन कुछ हद तक केंद्र के समान ही लेकिन राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज,स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए है, साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद
31 अक्टूबर तक राज्य में सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। विद्यार्थियों के नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रखे गए है। गृह विभाग की ओर जारी गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लेगी। वहीं, सिर्फ 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी। सरकार द्वारा गाइडलाइन में कहा गया कि छात्रों की स्कूल में उपस्थिति के लिए जोर नही दिया जाएगा। यह पूर्णत माता-पिता की सहमति पर आधारित होगा।
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की इजाजत
विवाह समारोह में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, हैंडवॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजन से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट को पहले सूचना देनी होगी। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगा। विवाह स्थल पर मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थान जैसे दरवाजे, रैलिंग को बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा की मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं हो। इसके साथ ही अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होगी। जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।
नो मास्क नो एंट्री
ऐसे कार्यक्रमों के लिए बैठक व्यवस्था के प्लान के साथ आवेदन किया जाएगा। आयोजन में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। ग्राहक से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। नो मास्क नो सर्विस का कड़ाई से पालन होगा। जो ग्राहक बिना फेस मास्क के दुकान पर आए। उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। लोगों के राज्य से बाहर आने-जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कॉमर्शियल यात्री वाहन यात्रा से पहले और बाद में सीटों और छूने के स्थानों को सैनिटाइज करेंगे। साथ ही निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे।