जयपुर। राजस्थान में 75 दिन बाद सोमवार को होटल, रेस्टाेरेंट, शॉपिंग मॉल, क्लब, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दिए गए। इसके साथ ही जयपुर समेत प्रदेश के अन्य सभी बड़े शहरों में मॉल्स के शॉपकीपर और होटल तथा रेस्टोरेंट्स के संचालकों के चेहरों पर रौनक छा गई है। नई गाइडलाइन के साथ शुरू हुए मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट्स में गाइडलाइन के पालन के तहत थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इन्हें शुरू करने से पहले डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। जगह-जगह सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। राज्य सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना हाेगा। राजस्थान में होटल में टेबल सिटिंग व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। हाेटल और रेस्टोरेंट में एक टेबल पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
97 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले
राजस्थान में सोमवार को 97 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें अलवर में 58, कोटा में 12 डूंगरपुर में 6, जयपुर और भरतपुर में 4-4, सिरोही और बांसवाड़ा में 3-3, पाली, झालावाड़ और बूंदी में 2-2, बारां में 1 संक्रमित मिला। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10696 पहुंच गया। भरतपुर में 1 मौत भी हुई है। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 241 पहुंच गया है।
धर्मस्थल 30 जून तक नहीं खाेले जाएंगे
प्रदेश में धर्मस्थल अभी 30 जून तक नहीं खाेले जाएंगे। स्कूल-काॅलेज, मैरिज गार्डन भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। वहीं मंदिरों में ‘प्रसाद’ आदि का वितरण नहीं होगा। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इन सब स्थलों के खुलने से नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
इन निर्देशों का करा होगा पालन
– बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान देने पर पाबंदी रहेगी।
– शॉपिंग मॉल्स में सेनेटाइजर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
– 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित रहने पर पाबंदी रहेगी।
– शॉपिंग मॉल्स के आसपास थूकने पर बैन रहेगा।
– दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी।
– ऐसी फास्ट फूड इकाइयां जहां पर स्टैंडिंग टेबल हैं, वहां टेबलों के बीच कम से कम 8 फीट की दूरी रखनी होगी।
– एक टेबल पर दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकेंगे।
– होटल और अन्य अतिथि सेवाओं में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियम लागू रहेंगें।
– सभी रेस्टोरेंट और होटल को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम मानने होंगे।
– कोरोना योद्धाओं, पुलिस, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार अपराध माना जाएगा।