राजस्थान के बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में आज गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सलमान जोधपुर की सेंट्रल जेल के बैरक नंबर एक में रहेंगे। वहीं, इस मामले में अन्य पांच सहआरोपी एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इन पांचों सहआरोपियों को संदेह के आधार पर बरी किया है। बता दें, वर्ष 1998 के इस केस में करीब 20 साल बाद यह फैसला आया है। इससे पहले 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में अंतिम बहस हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने आरोपी ठहराते ही रो पड़ी सलमान की दोनों बहन अलवीरा और अर्पिता
सलमान खान सहित सभी आरोपी गुरूवार सुबह 11.15 बजे कोर्ट पहुंचे। यहां जज ने अपने फैसले में सलमान को दोषी करार दिया। वहीं, सभी सहआरोपियों को संदेह का फायदा देते हुए बरी कर दिया। सलमान के साथ कोर्ट में उनकी दोनों बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान मौजूद रहीं। जैसे ही जज ने कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में मुख्य आरोपी सलमान खान पर फैसला सुनाते हुए उन्हें आरोपी करार दिया। उनकी दोनों बहने अलवीरा और अर्पिता कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। इसके बाद वे दोनों कोर्ट रूम से बाहर आ गई। बता दें, जज के फैसला सुनाने से पहले सलमान खान तनाव में नज़र आ रहे थे। सजा का ऐलान करते ही वे भावुक हो गए और रो पड़े। उधर, मुंबई में सलमान के घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
जेल में आसाराम बापू के पास वाली बैरक में रहेंगे सलमान खान
कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। अब उनकी जमानत के लिए शुक्रवार सुबह जिला कोर्ट में याचिका पर सुनवाई को होगी। सलमान जेल की बैरक नंबर एक के कैदी होंगे और उनके पड़ोसी आसाराम होंगे। बता दें, जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर दो में एक छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोपी आसाराम को रखा गया है। इससे पहले हिरण शिकार केस में सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर एक में ही रखा गया था। उस समय वे 7 दिन जेल में रहे थे। उल्लेखनीय है कि सलमान पर आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने कांकाणी गांव के पास दो काले हिरण का शिकार किया था।