भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसान भाईयों के दर्द और समस्या को समझते हुए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। यह बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल बर्बाद होने पर किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5 प्रतिशत रखी गई है। शेष प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार बराबर-बराबर योगदान करेगी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5,501 करोड़ रुपये इस वर्ष आवंटित किए हैं।
किन किसानों के लिए है यह योजना
देश के सभी किसानों के लिए यह योजना बनाई गई है। कर्ज लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है, जबकि अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक। किसानो की सुविधा के लिए इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम बहुत कम रखे गए है जिससे उन्हें बीमा प्रीमियम देने में परेशानी न झेलनी पड़े और किसान आसानी से इस योजना का लाभ उठा सके| इस योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत तक का लाभ मिल चुका है| बीमा धारक अपने मोबाइल से भी प्रीमियम का भुगतान कर सकता है।
पुरानी योजनाओं से कैसे अलग है यह योजना
देश में फसलों के नुकसान के लिए पहले से कई बीमा योजना चल रही है लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन सबसे अलग है। पुरानी सभी योजनाओं में सरकारें अपनी हिस्सेदारी ‘दावों के निपटारे’ में दे देती थी, जो अधिकांश समय पर नहीं होता था। इस योजना के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार को प्रीमियम में हिस्सा देना है।
कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए http://www.agri-insurance.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। यहां अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जिसपर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसे यहां भरकर अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आगे की जानकारी भरनी होगी। सारी जानकारी भर जाने के बाद फॉर्म को सेव करें और ओके बटन पर क्लिक करें|
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आवेदक का आधार कार्ड नंबर (Aadhar card No.)
2. आवेदक का बैंक खाते का नंबर (Bank A/c No.)
3. आवेदक के पते का प्रमाण (Address Proof)
4. बैंक खाते की पासबुक (Passbook)
5. जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज
6. बीजारोपण सर्टिफिकेट
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