प्रदेश में बाल यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए राजस्थान में 55 पॉक्सो कोर्ट खोली जाने की घोषणा हुई है। इसके लिए अग्रीम कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इसके लिए अपनी अंतरिम स्वीकृति दे दी है। आदेश के बाद प्रदेश में 55 पॉक्सो कोर्ट (Protection of Children from Sexual Offences) खोली जानी है। यह कोर्ट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें से हर जिले में कम से कम एक पॉक्सो कोर्ट होगी। इसी के अंतर्गत 660 पदों की भर्तियां भी राजस्थान सरकार द्वारा की जाएंगी।
हर जिले में कम से कम एक पॉक्सो कोर्ट खोली जाएगी। इसके बाद प्रदेशभर में कुल 56 पॉक्सो न्यायालय हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 660 पदों की भर्तियां भी की जाएंगी।
उक्त 55 पॉक्सो कोर्ट के खुलने के बाद बाल यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 56 पॉक्सो कोर्ट होंगी। एक कोर्ट पहले ही जयपुर जिले में स्थापित की जा चुकी है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सकेगा। राज्यभर में खुलने वाले इन नए न्यायालयों के लिए कुल 660 पद सृजित किए गए हैं।
इन शहरों में खुलेंगे पॉक्सो कोर्ट
- बीकानेर
- बालोतरा
- बांसवाड़ा
- चित्तौड़गढ़
- चूरू
- दौसा
- धौलपुर
- डूंगरपुर
- श्रीगंगानगर
- हनुमानगढ़
- जयपुर
- जालौर
- जैसलमेर
- झुंझुनूं
- करौली
- मेड़ता
- प्रतापगढ़
- राजसमंद
- सवाईमाधोपुर
- सीकर
- सिरोही
- जोधपुर तथा
- टोंक में एक-एक पॉक्सो कोर्ट स्थापित की जाएंगी।
इसी प्रकार अजमेर क्रम संख्या-2, अलवर क्रम संख्या-2, अलवर क्रम संख्या-3, अलवर क्रम संख्या-4, बारां क्रम संख्या-2, भरतपुर क्रम संख्या-2, भीलवाड़ा क्रम संख्या-2, बूंदी क्रम संख्या-2, जयपुर महानगर क्रम संख्या-2, जयपुर महानगर क्रम संख्या-3, जयपुर महानगर क्रम संख्या-4, जयपुर महानगर क्रम संख्या-5, जयपुर महानगर क्रम संख्या-6, झालावाड़ क्रम संख्या-2, कोटा क्रम संख्या-2, कोटा क्रम संख्या-3, कोटा क्रम संख्या-4, कोटा क्रम संख्या-5, पाली क्रम संख्या-2, पाली क्रम संख्या-3 और उदयपुर क्रम संख्या-2 में भी एक-एक कोर्ट खोली जाएंगी।
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