जयपुर। 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन अब 30 जून तक चल सकेंगे। कोरोना काल को देखते हुए सड़क-परिवहन मंत्रालय ने इन वाहनों के संचालन की समय सीमा 3 महीने और बढ़ा दी है। परिवहनविभाग ने 15 वर्ष पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन दुबारा करने के निर्देश दिए गए है। इसके बाद 1 जुलाई से जयपुर शहर में 40 हजार यात्री वाहन और भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। इन पुराने वाहनों को सड़कों पर दौड़ाने का एक मौका और दिया है। इससे परिवहन विभाग की राजस्व वसूली में इजाफा होगा।

30 जून तक करना होगा पुन:पंजीयन
एनजीटी ने पहले इसके लिए 31 दिसम्बर 2020 की तारीख निर्धारित की थी। मगर कोरोना के कारण 3 महीने का समय अतिरिक्त दिया गया। अब फिर से तारीख बढ़ाई गई है। अब 31 दिसंबर 2005 तक या इससे पूर्व पंजीकृत हुए वाहनों का 30 जून तक पुन: पंजीयन कराना होगा। पुन: पंजीयन के अलावा राज्य के अन्य स्थानों पर वाहन चलाने के लिए एनओसी जारी करा सकते हैं लेकिन संबंधित वाहन जयपुर से बाहर ही चलेगा। हालांकि वाहन मालिक को अपील का अधिकार दिया जाएगा।

नई आरसी बनाई जाएगी, 5 साल के लिए होगी मान्य
जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के तो नए नंबर जारी करने के साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं जो निजी वाहन है। उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए वाहन चालक की नई आरसी बनाई जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद चालक को फिर से इसका रिन्यू कराना होगा। डीटीओ वर्मा ने बताया कि पुराने वाहनो का रजिस्ट्रेशन दुबारा किया जा रहा है। अगर जून तक वाहन मालिक अपने अपने वाहनो के दुबारा रजिस्ट्रेशन करा लेते है तो उनको सडको पर दौडने की परमिशन दी जाएगी। अन्यथा जून बाद रजिस्ट्रेशन पुराने वाहनो का नही किया जाएगा। इसके लिए वाहन मालिक ही स्वत: ही जिम्मेदार होगा।

कौन कौन से पुराने वाहन
करीब 15 साल पुराने 4280 से अधिक व्यावसायिक निजी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनके नए नंबर जारी होने के साथ ही नया रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब तक करीब 400 ऐसे वाहनों का दुबारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो 15 साल पुराने हैं। अभी भी बड़ी संख्या में क्षेत्र में 15 साल से अधिक पुराने वाहन चल रहे हैं। अब ऐसे वाहनों के लिए परिवहन विभाग की और से धरपकड़ अभियान चला, पुराने वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में ट्रैक्टर 218, मोटरसाइकिल 3205, कार 419, ट्रक 283, टैक्सी 7 बस 148 है। जिन्हें चिन्हित किया गया है। ये वाहन 15 साल पुराने है। इनमे से सभी को नोटिस भी जारी किए गए है, लेकिन अधिकांश वाहन मालिको ने दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन नही किया है।