जयपुर। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए शासन-प्रशासन एक्टिव हो गया है। राजस्थान में सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल – कॉलेजों में कैंटीन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। इसी तरह स्कूल बच्चों पर ऑफलाइन क्लास का दबाव भी नहीं डाला सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजना भी अनिवार्य नहीं होगा। स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था जारी रहेगी।
तीन पारियों में चलेंगे स्कूल
प्रदेशभर के स्कूलों में अब तीन पारियों में पढ़ाई होगी। कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक स्कूल बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को सुबह 10:30 से शाम 4:15 बजे तक के शिफ्ट में रखा गया है।
स्कूल कैंपस रोजाना सैनिटाइज
राजधानी जयपुर में लगातार स्कूल बच्चों कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक, स्कूलों में बच्चों के लि कैंटीन फिलहाल बंद रहेगा। स्कूल कैंपस को रोजाना सैनिटाइज भी करना होगा। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखनी होंगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा।
प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर रोक
शिक्षा विभाग ने प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है। बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रखा जाएगा। जिस स्कूल में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे, उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा।
पॉजिटिव केस आने पर संस्थान 10 दिन बंद
बढ़ते कोरोना मामलों के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। शैक्षणिक संस्थानों में अग्रिम आदेश तक प्रार्थना सभा नहीं होगी। अगर स्कूल या कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो 10 दिन के लिए संस्थान को बंद करना होगा।