प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू की हुई तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता एवं आमजन इन योजनाओं का लाभ उठा सके। ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि योजनाओं के अच्छे परिणामों को देखते हुए एवं फील्ड अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण निगमों ने योजनाओं की अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना एवं कृषि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि को भी 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया है।
घरेलू कनेक्शनों के लिए 31 जनवरी तक किया जाए सर्वे
मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना के प्रथम चरण में ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतीकृत ढ़ाणियों में स्थिति आवासों में घरेलू कनेक्शन के लिए 31 दिसम्बर, 2016 तक पंजीकृत आवेदनों के तकनीकी रुप से साध्य होने की स्थिति में डिमाण्ड नोटिस जारी कर कनेक्शन जारी किए जाने की कार्यवाही शुरु करने के निर्देश जारी कर दिए गए है तथा बढाई गई अवधि में 31 जनवरी, 2017 तक पंजीकृत शेष सभी आवेदनों का सर्वे कर 28 फरवरी, 2017 लोड सेन्टर का निर्धारण किया जाएगा।
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना से कृषि उपभोक्ता होंगे लाभांवित
कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए लागू स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ाया गया है, जिससे अधिक से अधिक कृषि उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सके। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से दो माह की राशि जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नही हुआ है उनको धरोहर राशि के अतिरिक्त 2500 रुपए प्रति हार्स पावर बढ़े भार जमा करवाने होगें।
विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि को 31 मार्च, 2017 तक बढाई गई
विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि को 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया है। योजना के तहत 31 मार्च, 2015 तक बकाया राशि जमा नही कराने के कारण कटे कनेक्शन के सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पैनल्टी में पूरी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कन्जूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।