वसुंधरा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आज एक और योजना शामिल हो गई है। राजस्थान सरकार ने महिला कर्मचारियों को 730 दिन (करीबन दो साल) की चाइल्ड केयर लीव को मंजूरी देकर एक बड़ी सौगात की पेशकश की है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आज एक अधिकारिक आदेश जारी हुआ है जिसमें चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के प्रावधान को लागू कर दिया है। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को बनाया आधार
सरकार ने सीसीएल के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया है। योजना के तहत महिला कर्मचारियों को अपने बच्चे के वयस्क होने यानि 18 साल तक 730 दिन चाइल्ड केयर लीव लेने की छूट दी है। जिन महिला कर्मचारियों के बच्चों की उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।
पुरानी योजना को दिया नया रूप
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने शासनकाल में वर्ष 2015 में महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव दिए जाने की घोषणा की थी। लेकिन वर्ष 2018-19 के बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों की व्यथा को समझते हुए चाइल्ड केयर लीव की समय सीमा अधिकतम 2 साल करने का एेलान किया।
केन्द्र सरकार ने पहले से लागू की योजना
केंद्र सरकार में महिलाकर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही चाइल्ड केयर लीव मिलनी शुरू हो चुकी हैं। केन्द्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार ने अब चाइल्ड केयर लीव की सिफारिशों को लागू किया है।
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