राजस्थान सरकार प्रदेश के नि:शक्तजनों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार की एक योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल उपलब्ध करवाने के लिए निःशक्त विशेष योग्यजन स्टूडेंट्स से 20 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन जो मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम हो उन्हें नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने एवं शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उदेश्य से निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई साईकिल उपलब्ध करवाई जा रही है।
आवेदन के लिए निम्न शर्तों को पूरा करता हो आवेदक
आवेदन करने के इच्छुक आवेदक के माता-पिता/ अभिभावक एवं परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही आयु 16 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ड्राईविंग लाईसेंस एवं भामाशाह एवं आधार कार्ड धारक होना चाहिए। मोटराईज्ड ट्राई साईकिल वाहन चलाने में सक्षम होना चाहिए। निम्न शर्तों को पूरा करने वाले निःशक्त विशेष योग्यजन 20 फरवरी तक आवेदन विभाग की वेबसाइट के जरिए आॅनलाइन कर सकते हैं।