कोर्ट को गुमराह करने का आरोप, 24 मई को होगी मामले पर सुनवाई
सलमान खान को हाल ही में कांकणी काला हिरण मामले में 5 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सलमान के वकील ने याचिका लगातार एक दिन बाद ही जमानत ले ली। लेकिन लगता है सलमान के सितारे अभी भी गर्दिश में चल रहे हैं। एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी तैयार मिलती है। अब एक और मामले में सलमान फंसते नजर आ रहे हैं। आर्म्स एक्ट में बरी हुए सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। अगर यह सही साबित होता है तो बॉलीवुड के सुलतान को जेल तक जाना पड़ सकता है। इस मामले पर सुनवाई 24 मई को होगी।
असल में 18 जनवरी, 2017 को सलमान खान को अवैध हथियार रखने के मामले में बरी कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में सरकार द्वारा लगाए गए दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला नहीं हो पाया था। इनमें सलमान खान पर कोर्ट में गलत शपथ पत्र पेश कर अदालत को गुमराह करने का आरोप है। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि सलमान ने कोट में शपथ पत्र में बताया है कि हथियार का लाइसेंस घर पर ही होगा। मिल नहीं रहा है या शायद कहीं गुम हो गया है। लेकिन जांच के दौरान एक गवाह के बयान से पता चला कि सलमान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ बल्कि नवीनीकरण के लिए पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास जमा किया हुआ था। इस पर एक सरकारी अधिवक्ता ने सलमान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अर्जी पेश की थी।
इससे पहले काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 7 मई को जोधपुर कोर्ट में पेश होना था लेकिन किन्हीं कारणवश सलमान के वकील नहीं आ पाए थे। ऐसे में सलमान की जमानत मामले पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है।
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