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राजस्थान सरकार की फसली ऋण माफी योजना

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान प्रश्न का जवाब दिया सहकारिता मंत्री ने। कहा, शेष पात्र किसान 31 अक्टूबर तक हो जाएंगे लाभान्वित…

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राजस्थान सरकार की फसली ऋण माफी योजना

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा की गई ऋण माफी से 19 लाख 24 हजार 102 किसानों को 5 हजार 461 करोड़ रुपये का ऋण माफी का लाभ दिया जा चुका है तथा शेष पात्र किसानों को 31 अक्टूबर, 2018 तक लाभान्वित कर दिया जाएगा। किलक विधानसभा में शून्यकाल में इस सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप कर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है, लेकिन राजस्थान ने बहुत कम समय में योजना को क्रियान्वित कर किसानों को लाभ दिया है।

ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में राजस्थान सबसे आगे

सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में राजस्थान देश में सबसे आगे है और राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को अब तक 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरण किया है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह राशि 80 हजार करोड़ रुपये तक हो जाएगी। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को बांटा था। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों की अवधिपार खातों में 31 जुलाई, 2018 को बकाया ऋण माफ किया है। इससे किसानों का लगभग 100 करोड़ रुपये का ऋण माफ होगा तथा बैंकों के पास किसानों की रहन रखी गई लगभग 60 हजार बीघा जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी। यह पहली बार है, जब टीएसपी एरिया के किसानों को बड़ी राहत दी है।

कम ब्याज पर ऋण देने की ऎतिहासिक पहल

किलक ने बताया कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने की ऎतिहासिक पहल की है। पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को 12.5 प्रतिशत से अधिक पर कृषि ऋण सहकारी भूमि विकास बैंकों से मिलता था। वर्तमान सरकार ने पहले 5 प्रतिशत अनुदान देकर तथा इस वित्तीय वर्ष में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर किसानों को 5.5 प्रतिशत पर सहकारी भूमि विकास बैंकों से कृषि ऋण देने की सराहनीय पहल की है।

किसानों को दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपए तक बीमा कवर

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपये तक बीमा कवर दिया जा रहा है और फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को 50 हजार रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता था, जिसे हमने लगातार बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किया है। यह बीमा राशि देश में किसी भी राज्य द्वारा अपने किसानों को दिए जाने वाले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सर्वाधिक राशि है।

किसानों से उपज खरीद में भेदभाव नहीं

किलक ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से साढ़े चार वर्षों में 38.90 लाख मीट्रिक टन उपज किसानों से खरीद की है जिसकी राशि 12 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक हजार 121 करोड़ से उपज किसानों से खरीदी थी। उन्होंने कहा कि कहा कि किसानों से उपज खरीद में भेदभाव नहीं किया गया और बड़ी मात्रा में खरीद केन्द्र खोलकर किसानों से उपज खरीदी गई है।

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