स्थानीय निकायों में सदस्यों के 5 जिलों की 3 नगर परिषद् के 4 वार्ड तथा 2 नगरपालिकाओं के 2 वार्डों के सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाने हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। स्थानीय निकायों पंचायतीराज संस्थाओं एवं पंच-सरपंच के उपचुनाव के लिए 19 फरवरी, 2018 को लोक सूचना जारी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
स्थानीय निकायों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है :-
22 फरवरी – नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत (प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
23 फरवरी – नाम निर्देशन पत्रों की संमीक्षा
26 फरवरी – नाम वापसी
27 फरवरी – चुनाव चिन्हों का आवंटन
5 मार्च – मतदान (प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक)
7 मार्च – को मतगणना (प्रातः 8 बजे से)
इसी प्रकार पंच व सरपंच के उपचुनाव के लिए मंगलवार 27 फरवरी को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, पूर्वान्ह् 11:30 बजे से संवीक्षा व दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी हो सकेगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उप सरपंच का चुनाव मंगलवार 6 मार्च को होगा।
इन उपचुनाव के लिए एक जनवरी, 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित कुल 19 अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
read more: महिला कार्यकर्ताओं को बजट 2018 की घोषणाओं से खुशी, कहा ‘अब अधिक उत्साह से कार्य करेंगी’