जयपुर। कोरोना (COVID-19) की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने देर रात संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार संपूर्ण राजस्थान में यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होगी। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को भी बंद कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू
कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे, आधे कर्मचारी वर्क फ्रोम होम रहेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।
इन पर रहेंगी पाबंदयां
— सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगे।
— मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी।
— 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित, प्रैक्टिल भी स्थगित।
— शादी सहित अन्य किसी भी निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे, शादियों पर यह पाबंदी 16 अप्रैल से 31 मई तक रहेगी।
— अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगें।
— सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पाबंदी।
— शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे।
— दुकानों पर नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन अनिवार्य।
— दुकानों के आगे गोले बनाकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना।
— नो मास्क नो सर्विस का उल्लंघन करने पर 72 घंटे के लिए दुकान सील।
— दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
— ऑटोरिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठा सकेंगे।
— बसों में कुल सीट क्षमता में से आधे यात्री ही बैठ सकेंगे, एक सीट छोड़कर ही यात्री बैठ सकेंगे।
इन पर लागू नहीं होगा नाइट कर्फ्यू
— लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज।
— आईटी कंपनियां,केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर।
— शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्यस्थल, बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री।
— माल परिवहन वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार से अनुमति प्राप्त अन्य लोग।