राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता देते हुए बड़ी खुशी दी है। गुरूवार को प्रदेश में 36 नागरिकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। जयपुर जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने जिला कलेक्ट्रेट में 36 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण-पत्र जारी किए। महाजन द्वारा इनको भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे जाने से सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। जिला कलक्टर ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी, नागरिकता का प्रमाण पत्र लेेने वालो ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जिला कलक्टर ने बताया कि इससे पूर्व जिले में 72 पाक विस्थापितों को नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए थे, अब करीब 60 प्रकरण आईबी की रिपोर्ट एवं अन्य कारणों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि गुरूवार को 36 लोगों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा-5(1) ए, 5(1) सी, 5(1) डी, 5(1) ई एवं 6(1) के तहत नागरिकता दी गई है। इनमें धारा-5(1) ए के तहत 21, 5(1) सी में 6, 5(1) डी में 4 व धारा-6(1) में 2 लोगों को नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
इन धाराओं में मिली पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा-5(1) ए में कस्तुरी पत्नी देउमल, दशरथ पुत्र दयाराम, मीरन खातुन पत्नी पीराजी, परी खातुन पत्नी पीराजी, देवी पुत्री पीराजी पत्नी चेतना जी, चेतना जी पुत्र पीराजी, प्रेमचन्द पुत्र धरमदास, माया पत्नी प्रेमचन्द, रेशमन पत्नी गोरखा, इंदरा देवी पत्नी नारायण दास एवं नारायण पुत्र गोरखा को नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए है। इसी प्रकार जितेश कुमार पुत्र जयरामदास, आशा देवी पत्नी भागचन्द, अगरी पत्नी कीरथ राम, केसरी देवी पत्नी बीरबल, राजकुमार पुत्र लालजी, भीष्म पुत्र लक्ष्मणदास, जमाल जी पुत्र खेताराज, समदन माई पत्नी जमाल जी, नजमा माई पत्नी जमाल जी, नजमा माई पत्नी नन्दलाल और तुलछा दास पुत्र राना को धारा‘-5(1) ए में नागरिकता दी गई है।
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भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा-5(1) सी में सबिता बाई पुत्री कैलाश, दर्शन राम पुत्र भंवर राम, जयमाला पत्नी तारा चन्द, पिंकू बाई पुत्री इंदर सिंह, दया कुमारी पुत्री इंदर सिंह और मीनाक्षी देवी पत्नी भगवानदास खिमनानी को धारा‘-5(1) सी में भारतीय नागरिकता दी गई है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा‘-5(1) डी में हिना पुत्री बालम राम, काजल पुत्री बालम राम, मुकेश कुमार पुत्र बालम राम और अदेश कुमार पुत्र बालम राम को भी धारा‘-5(1) डी में नागरिकता दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा-5(1) ई में कृष्णा पुत्री बालम राम, लक्ष्मी माई पत्नी ज्ञानचन्द और तीरथ दास पुत्र होत चन्द को धारा-5(1) ई में नागरिकता दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा-6(1) में मदन कुमार पुत्र डूंगरो मल व हरिश कुमार पुत्र डूंगरो मल को धारा-6(1) में नागरिकता दी गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) धारा सिंह मीना के अलावा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।