राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के खातेदारों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के बड़ी संख्या में खातेदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मुख्यमंत्री राजे ने पूरा कर दिया है। अब प्रदेश के खातेदारों को अपनी खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर तक खनन पट्टे और क्वारी लाइसेंस बिना नीलामी के जारी किए जाएंगे। खातेदार को यह पट्टे प्रीमियम राशि जमा कराने पर दिए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के खातेदारों की लंबे समय से मांग थी कि खातेदारी भूमि में पट्टे तथा लाइसेंस खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। इस पर सरकार ने निर्णय लेते हुए खातेदारों को बड़ी राहत दी है।
पट्टों और लाइसेंस के लिए खान विभाग की वेबसाइट पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री राजे की घोषणा के बाद खान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खातेदारी में एक से चार हेक्टेयर भूमि पर खनन पट्टे तथा 0.18 हेक्टेयर से चार हेक्टेयर भूमि पर क्वारी लाइसेंस दिए जा सकेंगे। बता दें, इसकी प्रीमियम राशि खनन पट्टे के डेड रेंट और क्वारी लाइसेंस फीस की पांच गुणा होगी। जानकारी के अनुसार, इस राशि का भुगतान खनन पट्टा या लाइसेंस धारक को स्वीकृति के बाद पांच वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करना होगा। खान विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब खातेदार पट्टों और लाइसेंस के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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