राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। हाल ही में कैबिनेट ने सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 को सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार, अब सामूहिक विवाह के पंजीयन के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 के तहत अब सामूहिक विवाह सम्मेलन के 15 दिन बाद तक विवाह का पंजीयन करने के बाद भी अनुदान मिल सकेगा। इससे पहले के नियमों में विवाह स्थल पर ही विवाह का पंजीयन करवाना जरूरी था।
अब बीडीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सीडीपीओ भी पंजीयन कर सकेंगे
राज्य सरकार ने नए नियमों में और भी कई तरह की रियायतें दी हैं। पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन से 10 दिन पहले विवाह करने वाले जोड़े के दस्तावेजों सहित संबंधित एजेंसी के पास आवेदन करना होता था तभी अनुदान मिलता था। लेकिन अब पहले दस्तावेज देने की बाध्यता हटा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले जोड़े को 15 हजार रुपए का अनुदान तीन किश्तों में मिलता है। अगर एसडीएम या पंजीयन अधिकारी नहीं हो तो अब बीडीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सीडीपीओ भी सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों का पंजीयन कर सकेंगे।
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इससे पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन व अनुदान नियमों में पहले के प्रावधानों के कारण कई तरह की परेशानी आ रही थीं। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए कई बार कह चुकी थीं। अब नए नियमों को मंजूरी मिलने के बाद सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को बड़ी राहत मिल सकेगी।