भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश के 11 हजार दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, तकनीकी दक्ष युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में औद्योगिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा व व्यापार गतिविधियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया दिया जाता है। ऋणियों की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत ही गत वर्ष 10,753 युवाओं को अनुदानित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह जानकारी उद्योग आयुक्त कृष्ण कुणाल ने दी है।
यह है आवेदन की योग्यता
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का भामाशाह कार्ड होना जरुरी है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आया 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विगत पांच सालों में केन्द्रीय या राजकीय अनुदान योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
योजना की विशेषताएं
भामाशाह रोजगार सृृजन योजना में बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत सीधे ही वितरित ऋण भी योजनान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ऋण के लिए sso.rajasthan.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। जयपुर जिले के दोनों उद्योग केन्द्रों पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रतिमाह 5 और 20 तारीख को साक्षात्कार लेकर पात्र आवेदन बैंकों को भिजवाए जाते हैं।
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