राजस्थान में अगले माह यानि जून में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में उप-चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जून माह में पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में रिक्त हुए पदों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय निकायों में 09 जिलों में 01 नगर निगम का 01 वार्ड, एवं 3 नगर परिषद के 03 वार्ड तथा 05 नगरपालिकाओं के 06 वार्डों के सदस्यों के रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन करवाए जाएंगे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए 28 मई को लोकसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र 31 मई को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 6 जून को की जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 4 जून अपराह्न 3.00 बजे तक एवं 5 जून को सायं 3 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। आवश्यक होने पर मतदान 12 जून को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतों की गणना 14 जून को की जाएगी।
प्रदेश में 12 जून को होंगे पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव
राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं ने विभिन्न कारणों से रिक्त हुए एक जिला परिषद सदस्य एवं 18 पंचायत समिति सदस्य तथा 27 सरपंच और 24 उपसरपंच एवं 244 पंचों के उप-चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन पंचायती राज संस्थाओं में उप-चुनाव के लिए 28 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 मई, अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 मई एवं नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 1 जून को अपराह्न 3 बजे तक एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन इसी दिन अपराह्न 3 बजे पश्चात होगा। आवश्यक होने पर मतदान 12 जून को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतों की गणना 14 जून को की जाएगी।
यह रहेगा पंच एवं सरपंच का उप-चुनाव कार्यक्रम, 13 जून को होगा उप-सरपंच चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, पंच एवं सरपंचों के उप-चुनाव हेतु 28 मई को लोक नोटिस जारी किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति हेतु 7 जून, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, नाम निर्देशनों की संवीक्षा पूर्वान्ह 11.30 बजे से एवं अभ्यार्थिता वापसी अपराह्न 3 बजे तक होगी। आवश्यक होने पर मतदान 12 जून (प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक) होगा। मतगणना 12 जून (मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात्) को होगी। उप-सरपंच का चुनाव 13 जून को होगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चन्द्रशेखर मूथा ने बताया कि उक्त रिक्त स्थानों के उप-चुनाव कराने के लिए एक जनवरी 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा एवं चुनाव कार्यक्रम घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।