राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों को चुनावी साल में बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने पट्टे ट्रांसफर करने के अधिकार पंचायतों को दे दिए हैं। पंचायतीराज विभाग ने बुधवार को आबादी भूमि के पट्टों का ट्रांसफर या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। राजे सरकार के इस कदम से प्रदेश की 295 पंचायत समितियों की 9,891 पंचायतों के 46,229 गांवों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, लोगों को भूमि के पट्टे ट्रांसफर कराने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि अब तक पंचायत की ओर से जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा ट्रांसफर या म्युटेशन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। बेचान एवं लोन में आ रही दिक्कतें अब दूर हो सकेंगी। पंचायतों को यह अधिकार देने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पंचायतों की आय में भी अब खासी बढ़ोतरी हो सकेगी।
नए एक्ट के तहत सभी तरह के पट्टों का ट्रांसफर कर सकेंगी पंचायतें
ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के अनुसार, मामूली शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने पंचायतों को यह अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को वर्तमान सरकार की यह बड़ी सौगात है। पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि उत्तराधिकार या परिवार के सदस्यों का ट्रांसफर, पंजीकृत हक त्याग से ट्रांसफर, पंजीकृत विक्रय पत्र से ट्रांसफर और पंजीकृत गिफ्ट डीड से पट्टा ट्रांसफर में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम में बताए प्रारूप में पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है।
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इस तरह से किया जाएगा अब पट्टों का ट्रांसफर
अब पंचायतों में पट्टों का ट्रांसफर किए जाने के लिए आवेदक की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। सरपंच के संतुष्ट होने पर पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क या दर जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का ट्रांसफर किया जा सकेगा। नियमों में बदलाव से पंचायतों का राजस्व तो बढ़ेगा ही साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्योंकि नियमों में आसानी से कई निवेशक आएंगे और प्लांट, फैक्ट्री, होटल आदि में बड़ा इंवेस्टमेंट कर सकेंगे। खासतौर पर हाइवे के पास वाले गांवों को इसका ज्यादा फायदा होगा। आवेदक ट्रांसफर या म्युटेशन की दरें यानि निर्धारित शुल्क और संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पट्टे ट्रांसफर करा सकेंगे।