उदयपुर। देशभर में आज हनुमान जन्मोत्सव पर महा महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन राजस्थाान के उदयपुर शहर एक बार फिर से सेंसेटिव बना हुआ है। यहां प्रशासन को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का पूरी संभावना लग रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक बड़ा फैसला किया है। निर्णय ये है कि अब कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक झंडे नहीं लगा पाएगा। बड़ी बात तो यह है कि यह आदेश कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 2 माह तक लागू रहेगा। कलेक्टर के आदेश जारी करने के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है।
एसपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र
उदयपुर के एसपी विकास कुमार शर्मा ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को पत्र लिख कर बताया कि उदयपुर में धार्मिक आयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडिया लगाकर कानून-व्यवस्था पर प्रभाव डाला जा सकता है। इस पर कलेक्टर ने आदेश दिया कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है।
धार्मिक झंडे लगाने पर रोक
उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू किया जाता है.
उल्लंघन करने होगी कार्रवाई
सभी नागरिकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चस्पा किया जाएगा आदेश
वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिगत रूप से पालन कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी / ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 5 अप्रैल से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।