जयपुर। 15वीं राजस्थान विधासनभा का दूसरे सत्र कई अहम मुद्दों की वजह से सालों तक चर्चित रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की सख्ती हो या फिर विपक्षी दल का प्रबल विरोध, कई बातों से इस बार विधानसभा की कार्यवाही बेहद सुर्खियों में रही। बजट सत्र के पहले ही दिन से हंगामे की ऐसी शुरुआत हुई जो अंतिम दिन तक चलती रही। विस अध्यक्ष सीपी जोशी के सख्त नियमों की वजह से विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने भी विरोध जताया। इस बार विधानसभा में सरकार ने कुल 15 विधेयक पारिए करवाए हैं जिनमें से कुछ ऐसे विधेयक है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व जनता के किसी न किसी वर्ग पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं उन महत्त्वपूर्ण विधेयकों के बारें में-
1. राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधयेक, 2019 – इस विधेयक में सरकार ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को मॉब लिंचिंग के दायरे में रखा है और मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास व 5 लाख रु जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।
2. राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक, 2019 – इस विधेयक के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे व मध्यम स्तर के उद्योगों का 3 वर्ष तक कोई निरीक्षण नहीं कर सकेगा और उद्यमी बिना किसी सरकारी परेशानी के अपना व्यवसाय जमा सकेंगे।
3. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद संशोधन विधेयक – सरकार ने ई-सिगरेट और हुक्का बार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा और 1 लाख रु का जुर्माना देना पड़ सकता है।
4. वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेक्ष विधेयक – सरकार ने ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है और खाप पंचायतों पर भी रोक का निर्णय किया है।