1 अक्टूबर 2019 से आम आदमी के लिए कई नियम बदल चुके हैं
1 अक्टूबर 2019 से आम आदमी के लिए कई नियम बदल चुके हैं

1 अक्टूबर 2019 से आम आदमी से जुड़े कई बदलाव हो गये हैं। ये बदलाव आपके डीएल, गाड़ी की आरसी, एसबीआई के सर्विस चार्ज, जीएसटी और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल की खरीद से जुड़े हुए हैं। डीएल और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड की भी सुविधा दी जाएगी, फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसी तरह एसबीआई के सर्विस चार्ज में 1 अक्टूबर से कटौती हो जाएगी और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर 0.75 प्रतिशत का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसी तरह 1 अक्टूबर से लागू हुए कई बदलावों के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है।

डीएल और आरसी में 1 अक्टूबर 2019 नए रूप में

डीएल और आरसी में भी 1 अक्टूबर 2019 से नए बदलाव
डीएल और आरसी में भी 1 अक्टूबर 2019 से नए बदलाव

नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड अंकित होगा। इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी। अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी। अब सभी राज्यों में डीएल और गाड़ी की आरसी सभी एक जैसी होंगी। क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा।

SBI ने लागू किये नये नियम

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने भी 1 अक्टूबर कई नए नियम लागू किये हैं
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने भी 1 अक्टूबर कई नए नियम लागू किये हैं

एसबीआई की तरफ से 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव किया गया है। अब मंथली एवरेज बैलेंस घटकर 3 हजार रुपये रह जाएगा। दूसरा यह यदि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो पेनाल्टी में भी कमी की जा रही है। तीसरे बदलाव के तहत NEFT/ RTGS ब्रांच से करने पर अब पहले से कम शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही सेविंग अकाउंट वालों के लिए एक वित्तीय वर्ष में पहले 10 चेक फ्री होंगे।

1 अक्टूबर 2019 से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

1 अक्टूबर 2019 से ही कई चीजों पर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी। अब 1000 रुपये तक के किराये वाले होटल के कमरे पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटर पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को भी घटा दिया है। रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल लेने पर कैशबैक खत्म

अब क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर कैशबैक नहीं मिल पायेगा
अब क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर कैशबैक नहीं मिल पायेगा

नोटबंदी के बाद क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल का भुगतान करने पर आपको 0.75 प्रतिशत कैशबैक मिलता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से यह सुविधा तेल कंपनियों की तरफ से बंद की जा रही है। एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में मैसेज भेजकर सूचना भी दे दी है।

कॉरपोरेट टैक्स में भी कटौती होगी 1 अक्टूबर 2019 से

कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 के बाद सेटअप की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा।

पेंशन स्कीम में चेंज

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल जाएगी। किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा।