राजस्थान सरकार एसटी व एससी वर्ग के लिए प्रदेश में कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। वर्तमान सरकार सर्ववर्गों की उन्नति को लेकर समर्पित नज़र आ रही है। सरकार की इसी भावना के तहत राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति एवं विकास सहकारी निगम ने एनएसएफडीसी, एमएमटी एफडीसी एवं एन एस के एफडीसी योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सफाई कर्मचारी व स्वच्छताकार वर्ग के पात्र व्यक्तियों से ऋण योजनाओं के लिए आवेदन मांगे है। निगम की परियोजना प्रबंधक ज्योति मीना ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
निम्न शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति उठा सकेंगे लाभ
निगम की परियोजना प्रबंधक ज्योति मीना ने बताया कि वह व्यक्ति जो दो दोहरी गरीबी रेखा में आता हो, जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार हो। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष तथा जिले का स्थायी निवासी हो एवं किसी बैंक व संस्था का कोई बकाया ऋण नहीं हो आवेदन करने के पात्र होंगे। ऋण महिला संबंधी योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला किसान योजना, शिल्प समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण, शिक्षा ऋण योजना, डेयरी योजना व बैट्री चलित रिक्शा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
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कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर में 16 फरवरी तक जमा करा सकेंगे आवेदन
आवेदक ऋण आवेदन पत्र परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति निगम (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद, कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर में दस रुपये जमा कराकर समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करा सकते है। एसटी व एससी और सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छताकार वर्ग के पात्र व्यक्ति आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।