नरेन्द्र मोदी सरकार अपने कठोर व सख्त फैसलों के लिए काफी मशहूर हैं। इसी क्रम में आज 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 व धारा 35-A को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लेकर देश की जनता से किए अपने वादे को पूरा कर दिखाया है। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने धारा 370 हटाने का वादा किया था जिस पर अमल करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया। शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं करने की बात कही गई है। साथ ही शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश किया है। केन्द्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं –
1. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है जिसके आदेश पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं।
2. जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी की पहचाने वाली धारा 35-A भी स्वतः खत्म हो गई है।
3. धारा 370 हटाने के साथ ही शाह ने प्रदेश के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव किया है।
4. जम्मू-कश्मीर की जगह अब दो केन्द्र शासित प्रदेश होंगे, पहला – जम्मू कश्मीर और दूसरा – लद्दाख।
5. दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के संचालन की जिम्मेदारी लेफ़्टिनेंट गवर्नर करेगा।
6. जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका होगी लेकिन लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी।
7. अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड बाकी रखा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं।
8. देश में एक राज्य घटा है और केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 29 हुई।
9. जम्मू-कश्मीर में अब एक झंड़ा फहरेगा और दोहरी नागरिकता खत्म होगी।
10.किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में प्रोपर्टी खरीद सकता है।