बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अब विदेश जाने के लिए कोर्ट से बार-बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए गए सलमान खान को विदेश जाने के लिए अब जिला व सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण ने स्थाई रूप से अनुमति दे दी है। सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा व अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने अर्जी पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सलमान एक एक्टर है और उनको शूटिंग के सिलसिले में बार-बार विदेश जाना पड़ता है। इसलिए हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति के लिए अर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए उन्हें स्थाई रूप से अनुमति दे दी जाए।
सलमान को अपनी विदेश यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट में पेश करना होगा
हर बार विदेश जाने के लिए अनुमति के लिए अर्जी पर जिला व सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण चंद्र कुमार सोनगरा ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सलमान खान को विदेश जाने की स्थाई अनुमति दे दी। इस आदेश से सलमान को बड़ी राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, कि सलमान को अपनी इन यात्राओं का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट में पेश करना होगा। गौरतलब है, कि 5 अप्रैल, 2018 को सलमान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। इस दौरान सलमान को जेल भी जाना पड़ा था और कुछ दिन बाद जिला व सेशन न्यायालय से उन्हें जमानत मिली थी।
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चर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में बरी करने पर सरकार की अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं पाई थी। इन अपीलों पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजेएम कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में गत पांच अप्रैल को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे। सलमान ने इस फैसले के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में अपील पेश की थी, वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में भी सीजेएम कोर्ट ग्रामीण ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के विरूद्ध सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में अपील पेश की।