नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने हाल ही में अंतरिम बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसके बाद अब किसानों के लिए खुशी की बड़ी ख़बर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से आई है। आरबीआई ने गुरुवार को देशभर के किसानों को राहत देते हुए गारंटी फ्री लोन की तय सीमा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गारंटी फ्री ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी है। इसके तहत अब किसानों को बैंकों से 1.60 लाख रुपए तक का कर्ज लेने पर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई के इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इससे पहले 1 लाख रुपए से अधिक के बैंक कर्ज लेने पर किसान को गारंटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया गया है। अब किसानों को इस सीमा तक बिना गारंटर के आसानी से लोन मिल सकेगा।
2010 में 1 लाख रुपए फिक्स की गई थी गारंटी फ्री लोन की लिमिट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से खासकर उन किसानों को फायदा मिलेगा, जिनके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं है। इससे पहले देश में किसानों के लिए गारंटी फ्री लोन की सीमा 2010 में 1 लाख रुपए फिक्स की गई थी। इसके बाद अब आरबीआई ने महंगाई बढ़ने और किसानों की लागत बढ़ने का ध्यान रखते हुए तय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। आरबीआई की ओर से गारंटी फ्री लोन की लिमिट बढ़ाने का सर्कुलर जल्द ही सभी संबंधित बैंकों को जारी किया जाएगा। इसके बाद से यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर लोन से जुड़े मामलों को देखने के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन करेगा।
एक सप्ताह में देश के किसानों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा
मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्याकाल के अंतिम बजट को पेश करते हुए 1 जनवरी को किसानों के लिए बड़ी राहतभरी घोषणा की थी। केन्द्र सरकार ने 5 एकड़ तक की खेती योग्य जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने इस योजना को दिसम्बर 2018 से प्रभावी रूप से लागू करने की बात कही है। छह हजार रुपए की रकम 2-2 हजार की तीन किश्तों में किसानों के खाते में जमा की जाएगी। योजना के तहत किसानों के खातों में पहली किश्त मार्च से पहले जमा कर दी जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार ने यह घोषणा भी की है कि पशुपालन-मत्स्य पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आपदा की स्थिति में जहां एनडीआरएफ की तैनाती होगी, वहां सभी किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी।