जयपुर। राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है। अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद प्रतापढ़, अलवर और डूंगरपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। आागामी त्योहारों और रामनवमी पर्व पर किसी तरह की अनहोनि नहीं होने को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में दिख रही है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान एक साथ चार से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं।

जयपुर में 31 मई तक धारा 144
जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर जिले में 31 मई तक धारा-144 लागू की गई है। बिना पूर्व अनुमति रैली, जुलूस शोभायात्रा नहीं निकाल सकेंगे। रैली, जुलूस, प्रदर्शनी की संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति दी जाती तो सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक दी जाएगी।

डूंगरपुर में भी जारी हुए आदेश
वहीं, डूंगरपुर में भी तनाव की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी किए हैं कि ये धारा 5 मई तक लागू रहेगी। ये निर्णय रामनवमी और ईद को लेकर लिया गया है। डूंगरपुर प्रशासन ने जनता से त्योहारों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

प्रतापगढ़ में भी जुलूस प्रदर्शन पर रोक
प्रतापगढ़ जिले में भी प्रशासन ने अगामी आदेश तक जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति किसी को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। कलेक्टर ने इस बाबत सभी थाना अधिकारियों को धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

सीकर में धारा 144 लागू
सीकर जिले में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने जारी आदेश में आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में धार्मिक कार्यक्रमों के चलते किसी तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े इसके चलते त्याग के तौर पर धारा 144 लागू की गई है, जिसमें बिना किसी अनुमति के कोई भी रैली धरने प्रदर्शन जुलूस निकालने पर रोक रहेगी।

हनुमानगढ़ में धारा 144 लागू
हनुमानगढ़ में भी अगले आदेश तक जुलूस, रैली और शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने बिना मंजूरी जुलूस और रैली निकालने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिले में अगले आदेश तक किसी तरह की रैली और शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी।

करौली में कर्फ्यू में ढील
उधर, करौली प्रशासन ने कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी है। ये ढील सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगी। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि, लोग सामान खरीदते समय किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन
– बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस व प्रदर्शनी के निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसको लेकर पहले से ही एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
— रैली जुलूस या फिर अन्य किसी आयोजनों को दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
— सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने की भावना से लगाए जाने वाले भड़काऊ नारों पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही किसी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं होगी।
— रैली और जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करने पर रोक होगी।
— जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी।