राजधानी जयपुर में दिन-ब-दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए इन पर रोकथाम के लिए घरेलू नौकरों का पुलिस सत्यापन करवाने का फैसला लिया गया है। इससे पुलिस को अपराधी प्रवृति के लोगों पर नज़र रखने में आसानी होगी। दरअसल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त वृत माणक चौक उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने एक आदेश जारी कर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, संस्थायें जो घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन रखते हैं को पाबंद किया है कि वे उक्त व्यक्तियों को उसके पूर्व प्रमाणिक व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन करवाये बिना नहीं रखेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे आपराधिक मामलें सामने आए हैं जिनमें घरेलू नौकर घटनाओं में शामिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस सत्यापन से अपराधियों की पहचान करने में आसानी होगी।
राजधानी जयपुर में इन घरेलू नौकरों पर लागू होगा नया आदेश
नए आदेश के अनुसार घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन का फोटो सहित पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह, पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर, सेल्यूलर मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता का टेलिफोन/मोबाईल नम्बर सहित पता का विवरण, स्थानीय जमानती, रिश्तेदार, जानकार का टेलिफोन मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण देना होगा। इसके अलावा पिछले पांच सालों में जहां निवास व नौकरी की गई वहां के मालिकों का नाम व पता, अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरणों का विवरण वैद्य एवं प्रमाणिक पहचान पक्ष की प्रतियां इत्यादि की पूर्व सूचना सुरक्षित रखी जाएगी।
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यह आदेश क्षेत्र में लोक शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा, अवांछित, अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किया गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अभियोग भी चलाया जाएगा। यह आदेश 24 अगस्त, 2018 की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।