वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के तहत प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ-2017 के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों की वसूली अवधि तीन महीनों के लिए बढ़ा दी है। राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में की गई कर्जमाफी की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए 31 मार्च से 30 जून या खरीफ ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दी गई है।
प्रदेश के काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए बढ़ाई तिथि
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि राज्य के काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए इस तिथि को बढ़ाया गया है। सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जा रहे अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने में असुविधा न हो।
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मंत्री किलक ने आगे बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं तथा खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है।