जयपुर। राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल को राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया। अब प्रतियोगी और सार्वजनिक परिक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान राज्य में लागू हो जाएंगे। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों किए गए हैं। बिल में सरकार ने नकल गिरोह पर नकेल कसने के लिए पेपर लीक में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान किया है। इसके साथ ही नकल कराने वाले और पेपर लीक गिरोह में शामिल हर व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम 10 लाख और अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पेपर लीक मामले में 10 करोड़ तक का जुर्माना
सरकार ने बिल में परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों पर अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। वहीं नकल कराने में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

प्रॉपर्टी भी होगी जब्त
इसके साथ ही बिल में नकल गिरोह के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और किसी भी परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे भी 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

नए कानून में शामिल हैं 10 तरह के एग्जाम
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 के पारित होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर लगाम लग सकेगी। राजस्थान सरकार ने बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को शामिल किया है। इसके अलावा सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं पर यह कानून लागू हो सकेगा।

परीक्षार्थी ने नकल की तो 1 लाख तक जुर्माना
वहीं कानून में परीक्षार्थी को लेकर भी कई प्रावधान बनाए गए हैं। अगर परीक्षार्थी किसी भी तरह से नकल में शामिल पाया जाता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान है। वहीं नकल करते पकड़े जाने के बाद दो साल तक किसी भी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। बिल में स्कूल-कॉलेज से लेकर हर तरह की परीक्षाओं में नकल करने पर दो साल तक परीक्षा देने पर रोक लगा देने का प्रावधान किया गया है।

एसओजी में बनी एंटी चीटिंग सेल, बजट में की थी घोषणा
नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल बनाने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही यह सेल काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी को बजट में इसकी घोषणा की थी। गौरतलब है कि नकल के खिलाफ यूपी और हरियाणा में भी सख्त कानून हैं। वहां पर भी नकल गिरोह की प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान वाला ​कानून है। अब राजस्थान में भी उसी तरह के प्रावधान लागू होने जा रहे हैं।