200 विधानसभा क्षेत्रों वाले राजस्थान में कल यानी शुक्रवार को 199 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। अलवर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के कारण फिलहाल वहां मतदान नहीं होगा। इस एक सीट के लिए बाद में अलग से मतदान होगा। शुक्रवार को राज्यभर में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान-पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आंनद कुमार ने बताया कि मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर अपना वोट कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान के लिए दी मान्यता
अगर आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं और आपके पास मतदाता पहचान-पत्र नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वोट देने जाने से पूर्व आप यह देख लीजिए क्या आपके पास इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज है? जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्यता दी है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह मतदाता पहचान-पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने पर इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनके जरिए आप वोट कर सकते हैं।
Read More: अगस्ता-वेस्टलैंड घोटाले पर बोले पीएम मोदी.. राजदार हाथ लगा है, अब उनके राज खोलेगा
मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने पर ये होंगे आपके लिए विकल्प
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
- राज्य या केंद्र सरकार के फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पहचान-पत्र
- बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
- पेन कार्ड, आरजीआई, एनपीआर द्वारा जारी किए स्मार्ट कार्ड
- विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान-पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची
- श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।